भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - कानूनी जानकारी

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Wednesday, May 2, 2018

भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

  वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रत्ता का अर्थ है - शब्दो, लेखो, मुद्रणों, चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारो को व्यक्त करना । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मे किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उन्हे संप्रेषित कर सके । इस प्रकार संकेतों, अंको, चिन्हो तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओ द्वारा किसी व्यक्ति के विचारो की अभिव्यक्ति सम्मिलित है । अनुच्छेद 19 मे प्रत्युक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है । विचारो को व्यक्त करने के जितने भी माध्यम है वे अभिव्यक्ति, पदावली के अन्तर्गत आते है ।

    भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंन्त्रीय शासन प्रणाली की आधार शिला है, क्योकि इस स्वतंत्रता के द्वारा ही जनता की तार्किक और आलोचनात्मक़ शक्ति का विकास हो सकता है और जनता की इस शक्ति के विकास से लोकतंत्रीय सरकार को सुचारू रुप से चलाने मे सहायता मिलती है ।

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